सायलेंसर काटकर ध्वनि बढ़ाने पर 1000 रुपए जुर्माना, हेलमेट के बिना 500 रुपए
मध्यप्रदेश में मंत्रिमंडल को दंड को लेकर विभाग ने की अनुशंसा
भोपाल (ब्यूरो)।
मध्य प्रदेश में बिना हेलमेट वाहन चलाने पर अब 250 रुपये की जगह 500 रुपये का अर्थदंड लगेगा। इसी तरह सीट बेल्ट का प्रयोग नहीं करने पर 100 रुपये, साइलेंसर काटकर अधिक ध्वनि उत्पन्न करने पर 1000 रुपये का अर्थदंड लगाया जाएगा।इसके लिए सरकार मोटरयान अधिनियम 1988 के संशोधन 2019 के अनुरूप निर्धारित अर्थदंड की दर में संशोधन करने जा रही है।
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