सायलेंसर काटकर ध्वनि बढ़ाने पर 1000 रुपए जुर्माना, हेलमेट के बिना 500 रुपए

मध्यप्रदेश में मंत्रिमंडल को दंड को लेकर विभाग ने की अनुशंसा

भोपाल (ब्यूरो)।

1000 rupees fine for increasing the sound by cutting the silencer 500 rupees without helmet

मध्य प्रदेश में बिना हेलमेट वाहन चलाने पर अब 250 रुपये की जगह 500 रुपये का अर्थदंड लगेगा। इसी तरह सीट बेल्ट का प्रयोग नहीं करने पर 100 रुपये, साइलेंसर काटकर अधिक ध्वनि उत्पन्न करने पर 1000 रुपये का अर्थदंड लगाया जाएगा।इसके लिए सरकार मोटरयान अधिनियम 1988 के संशोधन 2019 के अनुरूप निर्धारित अर्थदंड की दर में संशोधन करने जा रही है।

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मंत्रिपरिषद की उपसमिति की अनुशंसा के बाद परिवहन विभाग ने नवीन दरों का प्रस्ताव तैयार किया है, जिसे अंतिम निर्णय के लिए कैबिनेट में प्रस्तुत किया जाएगा। केबिनेट से स्वीकृति मिलते ही यह नियम पूरे प्रदेश में लागू कर दिया जाएगा। इसके अंतर्गत निर्धारित गति से तेज वाहन चलाने पर 1000 और दोबारा वही अपराध करने पर 2000 रु. का अर्थदंड indore traffic challan लगाने के साथ ही लाइसेंस निलंबित होगा।

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