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500 rupees without helmet

सायलेंसर काटकर ध्वनि बढ़ाने पर 1000 रुपए जुर्माना, हेलमेट के बिना 500 रुपए

भोपाल (ब्यूरो)।मध्य प्रदेश में बिना हेलमेट वाहन चलाने पर अब 250 रुपये की जगह 500 रुपये का अर्थदंड लगेगा। इसी तरह सीट बेल्ट का प्रयोग नहीं करने पर 100 रुपये, साइलेंसर काटकर अधिक ध्वनि उत्पन्न करने पर 1000 रुपये का अर्थदंड लगाया…
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