छावनी: 80 फीट के हिसाब से फिर तोड़े जा सकते हैं मकान!
Chavni Houses can be demolished again according to 80 feet

इंदौर। शासन और प्रशासन छावनी के व्यापारी और दुकानदारों के साथ धोखा कर रहा है। अभी 60 फीट के हिसाब से दुकानें तोड़ी गई है, जबकि नोटिफिकेशन 80 फीट का ही है। 60 फीट का नोटिफिकेशन नहीं होने से कभी भी फिर तोडफ़ोड़ हो सकती है।मास्टर प्लान में यह रोड 80 फीट की ही है, लेकिन जनप्रतिनिधियों ने जनता के साथ धोखा करते हुए अभी 60 फीट के मान से तोडफ़ोड़ करवाई है ।
जनप्रिनिधियों ने हालांकि जनता को आश्वस्त किया है कि रोड 60 फीट की ही बनेगी, लेकिन जब तक गजट नोटिफिकेशन नहीं होता है सडक़ मास्टर प्लान में 80 फीट की ही रहेगी और कभी भी फिर तोडफ़ोड़ की संभावना बन सकती है।
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सामाजिक कार्यकर्ता और मारुति नंदन बालाजी सेवा संस्थान के अध्यक्ष रामबाबू अग्रवाल एवं समाजवादी पार्टी के प्रदेश महासचिव रामस्वरूप मंत्री ने छावनी में तोडफ़ोड़ की निंदा करते हुए आरोप लगाया कि छावनी के मकान मालिकों, दुकानदारों से आग्रह किया है कि वह अपने जन प्रतिनिधियों पर दबाव बनवाए की इस सडक़ को 60 फीट का ही रखने का गजट नोटिफिकेशन करवाए। अग्रवाल ने राज्य शासन से भी मांग की है कि जिस तरह से किसानों को भूमि अधिग्रहण पर चार गुना बाजार भाव से मुआवजा दिए जाने का प्रावधान है इसी तरह से छावनी के व्यापारियों, दुकानदारों को भी बाजार भाव से चार गुना मुआवजा दिया जाए, तभी उनकी जमीन ली जाए अपनी पुश्तैनी जमीन का चार गुना मुआवजा पाना उनका नैतिक और मौलिक अधिकार है। अत: सरकार जिनकी भी दुकानें तोड़ी गई है मकान तोड़े गए हैं उन्हें चार गुना मुआवजा दे ।