99 हजार से अधिक अखबारों के टाइटल निष्क्रिय किए गए

नए सिरे से करनी होगी पुनर्जीवित की प्रक्रिया

नई दिल्ली। भारत के समाचार-पत्रों के पंजीयक कार्यालय ने 17 मार्च 2022 को जारी किए गए एक आदेश को सभी जिला मजिस्ट्रेट को भेजते हुए देश भर के 99,173 अखबारों को निष्क्रिय सूची में डालते हुए उन्हें प्रकाशन योग्य नहीं माना है। जिन अखबारों ने विगत पांच बरस के दौरान ऑनलाइन वार्षिक विवरणी भी प्रस्तुत नहीं की है। इन अखबारों को अब प्रकाशन के पूर्व नए सिरे से नियमित करने की प्रक्रिया के लिए आवेदन देने होंगे। देश में पहली बार अखबारों पर इतने बड़े पैमाने पर कार्रवाई की गई है।
दिल्ली में भारत के समाचार-पत्रों के पंजीयक कार्यालय के सहायक प्रेस पंजीयक द्वारा जारी किए गए पत्र में सभी जिलों के जिला मजिस्ट्रेट, एसडीएम, सीएमएम और डीसीपी को सूचित किया गया है कि जिन अखबारों के प्रकाशन विगत वर्षों के दौरान नियमित न होते हुए उनकी वार्षिक विवरणी भी ऑनलाइन प्रस्तुत नहीं की जा रही थी, उन्हें निष्क्रिय मानते हुए प्रकाशन योग्य नहीं माना है। ऐसे अखबार जो बिना वार्षिक विवरणी के अनियमित रूप से अंकों का प्रकाशन कर वितरण कर रहे हैं, उन्हें नए सिरे से सारी प्रक्रियाएं पूरी करनी होंगी, तब तक आरएनआई से संबंधित किसी भी कार्य के लिए उनका अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा। जिन अखबारों को निष्क्रिय सूची में शामिल किया गया है। उल्लेखनीय है कि वार्षिक विवरणी और आरएनआई के अनुमोदन के बिना किसी भी अखबार का प्रकाशन किया जाना आपराधिक श्रेणी में आता है।

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