100 करोड़ कारोबार वाली कंपनियां 30 दिन में अपलोड करें जीएसटी रसीद

नई दिल्ली (ब्यूरो)। बड़े कारोबार वाली कंपनियों को एक नवंबर से माल एवं सेवा कर से संबंधित रसीदों को पोर्टल पर 30 दिनों के भीतर अपलोड करना होगा। यह प्रावधान 100 करोड़ रुपए या उससे अधिक के कारोबार वाली कंपनियों पर लागू होगा।

जीएसटी के ई-रसीद पोर्टल का संचालन करने वाले नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर ने एक परामर्श में जीएसटी प्राधिकरण के इस फैसले की जानकारी दी। इसके मुताबिक प्राधिकरण ने रसीद जारी होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर उसे पोर्टल पर अपलोड करने को कहा है।

यह समयसीमा 100 करोड़ रुपए या उससे अधिक के सालाना कारोबार वाले करदाताओं पर लागू होगी। यह व्यवस्था 1 नवंबर से लागू हो जाएगी। एएमआरजी एंड एसोसिएट्स के वरिष्ठ साझेदार रजत मोहन ने कहा कि यह व्यवस्था सुचारु ढंग से लागू होने की स्थिति में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड इसे आगे चलकर सभी जीएसटी करदाताओं के लिए लागू कर सकता है।

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