संस्था के सदस्यों की भूमि का तहसील में भूमाफिया के नाम पर हो रहा नामांतरण रोका: जांच के आदेश

क्लाथ मार्केट गृहनिर्माण संस्था की भूमि पर बना रहे थे हाईराइज

इंदौर। क्लाथमार्केट गृहनिर्माण सहकारी संस्था की एक एकड़ जमीन के भूमाफियाओं द्वारा नामांतरण के आवेदन पर कल संस्था के सदस्यों ने अपनी आपत्ति दर्ज करवाई है। यह जमीन संस्था द्वारा गलत तरीके सेललितपिता ओमप्रकाश शर्मा के नाम चढ़ाई गई थी। अब इस जमीन पर हाईराइज बिल्डिंग बनाये जाने का प्रोजेक्ट भी लाया जा रहा है।

संस्था की ग्राम बिजलपुर स्थित साढ़े आठ एकड़ भूमि को षडयंत्र करके मदनलाल पिता छोगालाल जैन द्वारा नाकोड़ा गृहनिर्माण संस्था को फर्जी पॉवर ऑफ अटर्नी के माध्यम से विक्रय पंजीयन कर संस्था को करोड़ों रुपये की हानी पहुंचाई है। आश्चर्य की बात यह है कि नाकोड़ा गृहनिर्माण संस्था के अध्यक्ष ने कभी भी क्लाथ मार्केट गृहनिर्माण सहकारी संस्था को इस लेनदेन में किसी भी प्रकार की राशि अदा नहीं की।

सहकारिता विभाग को शिकायतकर्ता ने मय दस्तावेज के जब इस जमीन को लेकर जानकारी दी तो उन्होंने भी तहसील कार्यालय में नामांतरण के आवेदन पर आपत्ति दर्ज करवा दी है। उल्लेखनीय है कि जमीन की इस हेराफेरी की शिकायत तात्कालिन कलेक्टर आकाश त्रिपाठी को जब की गई तो उन्होंने ही इंदौर सहकारिता कार्यालय में पदस्थ संयुक्त आयुक्त अनिल कुमार वर्मा के यहां से जांच प्रतिवेदन में तमाम कमियां दशाई गई इसके बाद सहकारिता विभाग के उपायुक्त जगदीश कनौजे के निर्देश पर तत्काल अपराधिक प्रकरण दर्ज करने के लिए निर्देशित किया गया।

उल्लेखनीय है कि क्लाथ मार्केट गृहनिर्माण सहकारी साख संस्था के सदस्यों की जमा राशि से ग्राम बिजलपुर में जो भूमि क्रय की गई थी उसका विधिवत नामांतरण भी संस्था के पक्ष में गोपाल पिता भंवरलाल शर्मा द्वारा संचालक रहते हुए कराया था।

इसका बाद संस्था का लैंड डायवर्शन भी संस्था के सदस्यों के हित में हो चुका था परंतु संस्था में हुए परिवर्तन के बाद मदनलाल, छगनलाल द्वारा गलत तरीके सेनाकोड़ा गृहनिर्माण को विक्रय पंजीयन करवा दिया गया। इसके बाद आनंद शाह द्वारा नवभारत गृहनिर्माण संस्था को भी जमीन का विक्रय पंजीयन करवा दिया गया और नवभारत गृहनिर्माण संस्था के संचालकों एवं अध्यक्ष ने सात करोड़ रुपये में तय्यबी रियल स्टेट तर्वे मोहम्मद खंबाती को इस भूमि का विक्रय पंजीयन करवा दिया। इस मामले में भी अदालत से फैसला संस्था के सदस्यों के पक्ष में आ चुका है।

इसके बाद भी नाकोड़ा गृहनिर्माण सहकारी साख संस्था के संचालक मंडल के आनंद शाह और ललित ओमप्रकाश शर्मा उक्त जमीन को कई फर्जी कंपनियों के माध्यम से हासिल करने के लिए करोड़ों रुपये का लाभ अर्जित करना चाहते हैं इधर सदस्यों ने भी अब सहकारिता विभाग में उपायुक्त को राऊ तहसीलदार के यहां किए जा रहे गलत तरीके से जमीन के नामांतरण के प्रकरण पर रोक लगाने के लिए पत्र दिया है जिसके तहत उक्त भूमि का नामांतरण फिलहाल रोक दिया गया है।

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