पालतू कुत्ते, गाय और सूअर रखने पर अब देना होगा टैक्स

150 रुपए से लेकर 200 रुपए तक सालाना शुल्क तय

tax on dog and cow in indore
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इन्दौर। शहर में अब जानवर पालने के लिए लोगों को शुल्क (टैक्स) देना होगा। नगरीय विकास और आवास विभाग ने कुत्ते, गाय, भैंस आदि पालने को लेकर गजट नोटिफिकेशन जारी किया है। 150 से 200 रुपए वार्षिक शुल्क लगेगा। नगरीय निकायों को आदेश भी जारी किए जायेंगे और रजिस्ट्रेशन भी होगा। शहर में लगभग 6 हजार पालतू कुत्ते बताए गये है, जबकि गाय-भैंस, बकरी, भेड़ आदि की संख्या भी हजारों में है। आवारा कुत्तों को लेकर कोई निर्देश फिलहाल नहीं है।
नगर निगम द्वारा अब सरकार के निर्देश पर आगामी बजट में नया टैक्स लागू किया जा सकता है। हालांकि अधिकारी नये टैक्स को लेकर इन्कार कर रहे है। सूत्रों के अनुसार नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने गजट नोटिफिकेशन किया है, जिसमें पालतू पशुओं के लिए मालिक से 150 से 200 रुपए सालाना लिए जायेंगे।

इसके लिए नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग द्वारा रजिस्ट्रेशन किया जाएगा और संभवत: परिचय पत्र भी बनेंगे। जिसमें मालिक की सारी जानकारी होगी। पालतू पशु यदि कहीं गंदगी करेगा या किसी नागरिक को नुकसान पहुंचायेगा तो उसमें भी दंड की प्रक्रिया रहेगी। कुत्ते, गाय, भैंस, बकरी, ऊंट, भेड़, खच्चर आदि के लिए सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया है। नगर निगम अब पालतू पशुओं की गणना भी करेगा। हालांकि जानकारी के मुताबिक शहर में पालतू कुत्तों की संख्या लगभग 6 हजार है, जबकि अन्य पशुओं की संख्या भी 50-60 हजार बताई गई है।

सबसे अधिक गाय है। गौशालाओं, बाड़ों में गाय पाली जाती है। पिछले वर्षों मे निगम ने बड़ी संख्या में गायों को शहर के बाहर भी किया था और मालिकों के खिलाफ बाड़े, मकान तोड़ने की कार्रवाई भी की गई थी।

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