इंदौर। अब यदि आप इलेक्ट्रिक वाहन लेने जा रहे हैं तो सोच लीजिए। वजह यह कि आप अपने घर पर इलेक्ट्रिक वाहन चार्ज नहीं कर सकते। यदि आपने अपने घरेलू कनेक्शन से वाहन को चार्ज किया और आप पकड़े गए तो आपका वाहन भी जब्त हो सकता है। इसके लिए अब आपको प्रथक से विद्युत कनेक्शन लेना होगा। सूत्रों के अनुसार, विद्युत वाहनों का उपयोग करने वालों व्दारा यदि घरेलू, कृषि अथवा अन्य प्रयोजन से लिए गए विद्युत कनेक्शन का उपयोग इलेक्ट्रिक व्हीकल को चार्ज करने में किया जाता है तो विद्युत अधिनियम २००३ की धारा १३५ की उपधारा १३५ की उपधारा २ के तहत ई-रिक्शा एवं अन्य इलेक्ट्रिक वाहन व संबंधित उपकरणों को जब्त कर सख्त कार्यवाई की जाएगी। इस संबंध में उर्जा सचिव संजय दुबे ने बताया कि इलेक्ट्रिक वाहन का उपयोग करने वालों को विद्युत नियामक आयोग व्दारा निर्धारित दरों पर पृथक मीटर के माध्यम से विद्युत उपयोग करना होगा। वाहनों के चार्जिंग के लिए उपयुक्त श्रेणी में त्वरित कनेक्शन दिए जाएंगे। ऐसे व्यक्ति जो मीटर को बायपास कर या विद्युत चोरी कर इलेक्ट्रिक वाहन चार्ज करते पाये जाते हैं तो ऐसे व्यक्तियों के विरुध्द सख्त कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है, कि पिछले दिनों ग्वालियर, भोपाल एवं जबलपुर में इलेक्ट्रिक वाहन घरेलू विद्युत कनेक्शन से चार्ज करते पकड़े जाने पर लगभग डेढ दर्जन वाहनों को जब्त करने की कार्यवाई की जा चुकी है।े