sayaji hotel indore: सयाजी होटल का मामला फिर हाईकोर्ट पहुंचेगा
जांच कमेटी की रिपोर्ट अब तक सामने नहीं आई, जांच कमेटी के मुखिया पर चल रही है लोकायुक्त की जांच
sayaji hotel indore इंदौर (शार्दुल राठौर)। सयाजी होटल लीज निरस्ती मामले में इंदौर विकास प्राधिकरण द्वारा बनाई गई जांच कमेटी की रिपोर्ट चार महीने बाद भी सामने नहीं आई है। इस बीच सयाजी होटल मामले को एक बार फिर से हाईकोर्ट में ले जाने की बात सामने आ रही है। लीज निरस्ती और अवैध निर्माण तोड़ने का मामला इंदौर विकास प्राधिकरण फिर हाईकोर्ट ले जा रहा है। कोर्ट का आदेश मिलते ही अवैध निर्माण तोड़ने की कारवाई की जाएगी। वहीं जानकार प्राधिकरण की जांच कमेटी के मुखिया पर भी सवाल उठा रहे हैं।
विकास प्राधिकरण के अधीक्षण यंत्री ज्ञानेंद्र सिंह जादौन को जांच कमेटी में रखा गया था, जिन पर पहले ही सयाजी होटल को अनुचित लाभ पहुंचाने के आरोप लगे हैं और मामला लोकायुक्त में दर्ज है। वर्ष 2021 में मध्यप्रदेश सरकार द्वारा लीज कंपाउंडिंग के नए नियम जारी किए गए और इन्हीं नियमों का हवाला देते हुए इंदौर की होटल सयाजी प्रबंधन द्वारा हाईकोर्ट में चल रही अपील में मांग की गई की है।
अब जब नए नियम आ गए हैं तो हमें भी कंपाउंडिंग की इजाजत दी जाए, जिस पर हाईकोर्ट ने प्राधिकरण को कंपाउंडिंग आवेदन पर निर्णय देने हेतु निर्देशित किया था। प्राधिकरण द्वारा नगर तथा ग्राम निवेश विभाग को एक पत्र लिख अभिमत भी मांगा गया, जिसके जवाब में टीएनसीपी द्वारा कहा गया कि अगर सयाजी होटल प्रबंधन भूमि को अपने पूर्व स्वरूप में ला सकता है और वहां बने निर्माण को हटा सकता है तो ही कंपाउंडिंग की जा सकती है।
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