अब सात हजार रुपए में भी ले सकते हैं आप वीआईपी नंंबर…

दस बार बोली में शामिल होने के बाद भी नहीं बिकने वाले नंबरों पर मिलेगा मौका

इंदौर। आप मानें या न मानें, लेकिन हकीकत यही है कि अब आप सात हजार रुपए में भी वीआईपी नंबर ले सकते हैं। परिवहन विभाग व्दारा इसके लिए नई व्यवस्था लागू की है। इसके तहत अपने किसी पुराने वाहन के वीआईपी नंबर को स्क्रेच करवाने के बाद नए वाहन पर लिया जा सकेगा, वहीं जो वीआईपी नंबर आनलाइन नीलामी में १० बार शामिल होने के बाद भी नहीं बिक पाए हैं, उन्हें विभाग वीआईपी नंबर की सूची से बाहर कर सात हजार रुपए में खरीददार को बेच देगा।

उल्लेखनीय है कि परिवहन विभाग व्दारा हाल ही में इसे लेकर नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसे जल्द ही पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा। इसके लिए विभाग के सिस्टम में भी अपडेशन किया जा रहा है। इसका सबसे ज्यादा फायदा अपने पुराने वाहन के वीआईपी नंबरों को नए वाहन पर लेने के इच्छुक वाहन स्वामियों को होगा। हालाकि, इसके लिए वाहन स्वामी को अपने पुराने वाहन को स्क्रेप किए जाने के बाद प्राप्त सर्टिफिकेट दिखाना होगा। साथ ही नंबर खरीदते समय चुकाई गई कीमत या फिर १५ हजार रुपए जो भी ज्यादा हो, चुकाने होंगे। वहीं नहीं बिकने वाले वीआईपी नंबरों को भी आवेदक के लिए खरीदना आसान होगा।

अलग-अलग सीरीजों में उपलब्ध हैं एक दर्जन से ज्यादा ०००१ नंबर
यहां पर यह भी प्रासंगिक है कि इंदौर में ही दो पहिया वाहनों की अलग-अलग सीरीजों में एक दर्जन से भी ज्यादा ०००१ नंबर उपलब्ध हैं, जिन्हें अब महज सात हजार रुपए में वाहन स्वामी खरीद सकते हैं, जिनके लिए अभी तक दो पहिया के लिए न्यूनतम २० हजार और कार के लिए ३ लाख रुपए की न्यूनतम कीमत चुकाना पड़ती है।

४३ हजार नंबरों को डाला जाएगा च्वाइस सूची में
परिवहन विभाग के अनुसार, ऐसे नंबर जो १० बार नीलामी में शामिल किए जाने के बाद भी नहीं बिक पा रहे हैं, उन्हें वीआईपी नंबरों की सूची से निकालकर च्वाइस नंबर की सूची में अलग से डालकर विभाग सात हजार में बेचने की तैयारी कर रहा है। अकेले इंदौर में ही ऐसे नंबरों की संख्या ४३ हजार से अधिक है, जबकि मध्यप्रदेश में यह आंकड़ा ४.२५ लाख से ज्यादा है।

नोटिफिकेशन में कुछ विसंगतियां भी…
परिवहन विभाग व्दारा जारी नोटिफिकेशन में कुछ विसंगतियां भी हैं। जैसे यदि किसी ने पांच लाख देकर कोई वीआईपी नंबर लिया है तो उसे उसी नंबर के लिए दोबार पांच लाक चुकाने होंगे। अगर, वाहन मालिक अपनी बाइक का नंबर कार के लिए लेना चाहता है तो वो नहीं ले सकेगा। पुरानी गाड़ी के वीआईपी नंबर ही ट्रांसफर किए जा सकेंगे। सामान्य नंबरों को फीस चुकाने के बाद भी ट्रांसफर किए जाने पर छूट नहीं दी गई है। वीआईपी नंबर तब ही ट्रांसफर होगा जब नई गाड़ी भी उसी व्यक्ति के नाम पर हो, जिसके नाम पर पुरानी गाड़ी थी।

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