ट्रंप नया बम 20 अप्रैल को फोड़ेंगे
लागू हो सकता है मार्शल लॉ जैसा आदेश, बड़ी संख्या में सेना सडक़ों पर उतारी जाएगी

वॉशिंगटन। डोनाल्ड ट्रंप ने जब 20 जनवरी को अमेरिका के राष्ट्रपति का पद संभाला तो उन्होंने सबसे पहले एक ऐसा आदेश जारी किया जो देश की दक्षिणी सीमा पर राष्ट्रीय आपातकाल लागू करने से जुड़ा था ट्रंप। इस आदेश में कहा गया कि दस्तखत के 90 दिन बाद ट्रंप 1807 के विद्रोह अधिनियम का इस्तेमाल कर सकते हैं और 20 अप्रैल को अमेरिका की जमीन पर सेना तैनात कर सकते हैंट्रंप इस फैसले को लेकर देश में चिंता बढ़ गई है, क्योंकि लोग मानते हैं कि ट्रंप अब घुसपैठ रोकने के लिए सेना का इस्तेमाल कर सकते हैं।
1807 का विद्रोह अधिनियम एक ऐसा कानून है जो अमेरिका के राष्ट्रपति को खास हालात में सेना और नेशनल गार्ड की तैनाती की इजाजत देता है। अगर देश में कोई बगावत, दंगा, हिंसा या कानून का उल्लंघन हो रहा हो तो इस कानून के तहत राष्ट्रपति सेना भेज सकते हैं ताकि स्थिति को काबू में लाया जा सके। इसमें आम नागरिकों द्वारा किया गया विरोध या हंगामा भी शामिल हो सकता है।
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पॉसे कोमिटेटस एक्ट एक ऐसा कानून है जो आमतौर पर अमेरिकी सेना को देश के अंदर कानून व्यवस्था बनाए रखने के काम में दखल देने से रोकता है. इसका मतलब है कि सेना आम नागरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। 1807 का विद्रोह अधिनियम इस कानून से ऊपर है. अगर राष्ट्रपति चाहें तो वे इस एक्ट का इस्तेमाल करके सेना को देश के अंदर तैनात कर सकते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो मार्शल लॉ में सेना सरकार की जगह ले लेती है, जबकि विद्रोह अधिनियम में सेना सिर्फ सरकार की मदद करती है, उसकी जगह नहीं लेती।