खबरदार…चालान नहीं भरा तो घर पहुंचेगी पुलिस

इंदौर। बार-बार ट्रेफिक नियमों का उल्लंघन करना वाहन चालकों को अगले माह से महंगा पडऩे वाला है। चालान जनरेट होने पर यदि चालक ने निर्धारित समय पर राशि नहीं चुकाई तो वसूली के लिए थाने और ट्रेफिक पुलिस वाहन चालक के घर पहुंचेगी। घर पर वाहन चालक नहीं मिला तो नोटिस थमाया जाएगा। इसके बाद भी चालान की राशि जमा नहीं की गई तो चालक के खिलाफ मोटर अधिनियम एक्ट के तहत केस दर्ज किया जाएगा। इसके पीछे मूल उद्देश्य नियमों का कड़ाई से पालन कराया जाना है।
शहर में कई ऐसे वाहन चालक हैं, जो नियमों की अनदेखी कर वाहन चलाते हैं। रेड सिग्नल का उल्लंघन, बिना हेलमेट, तीन सवारी, तेज गति से वाहन चलाने, ड्रिंक एंड ड्राइव करते हैं। ऐसे चालकों पर लगाम लगाने ट्रेफिक पुलिस लगातार अभियान चला रही है। खासकर, रात को ड्रिंक एंड ड्राइव की शिकायतें अधिक आती है। शराब पीकर वाहन चलाने से हादसे भी होने लगे हैं। हादसों को रोकने प्रशासन अपने स्तर पर कई काम कर रहा है। पूर्व में कलेक्टर आशीषसिंह नियम विरुद्ध वाहन चलाने वालों पर कार्रवाई के आदेश दे चुके हैं, लेकिन वाहन चालकों ने आदेश का पालन नहीं किया।
Also Read – शहर को शर्मसार कर गया राजनितिक द्वेष का वीडियो
अब कलेक्टर ने ऐसे वाहन चालकों को कड़ा सबक सिखाने की तैयारी कर ली है। जल्द ही सीसीटीवी सर्विलांस योजना को मूर्तरुप देने के लिए इंटीग्रेटेड मास्टर प्लानर की नियुक्ति की जाएगी। प्लानर का काम केवल नियमों को तोडऩे वालों पर नजर रखना रहेगा। इसके बाद जो भी वाहन चालक पांच बार नियम का उल्लंघन करते पाए जाएगा, उसका लायसेंस स्थायी रुप से निरस्त होगा। कलेक्टर ने इस संबंध में आरटीओ प्रदीप शर्मा को भी आदेशित किया कि वे ऐसे वाहन चालकों के लायसेंस निरस्ती संबंधी आवेदनों पर तत्काल कार्रवाई करें।
50 लाख के चालान नहीं हो पाए जमा
शहर में नियमों के खिलाफ वाहन चलाने वाले वाहन चालकों पर कार्रवाई की जा रही है। ट्रेफिक पुलिस ने 13 प्रमुख चौराहों पर आईटीएमएस (इंटीग्रेटेड ट्रेफिक मैनेजमेंट सिस्टम) स्थापित किया है। इस सिस्टम के जरिए रोजाना प्रमुख चौराहों पर 2500 से अधिक चालान जनरेट होकर वाहन चालकों के मोबाइल पर मैसेज आ रहे हैं। इन चालानों को जमा नहीं कराया जा रहा है। ट्रेफिक पुलिस के सूत्रों की मानें तो बिना हेलमेट वाहन चलाने वालों से 22 लाख तथा नियमों का उल्लंघन करने वालों से 28 लाख रुपए वसूले जाना है।