अब पानी पताशे और समोसे-कचोरी पोहे बेचने का भी लायसेंस लेना होगा

2 लाख जुर्माना और 6 महीने की सजा का प्रावधान

Now you will have to take license to sell Pani Patasha and Samosa-Kachori Poha
Now you will have to take license to sell Pani Patasha and Samosa-Kachori Poha

भोपाल (ब्यूरो)। देशभर में 1 जनवरी से लागू किए गए नए कानून के तहत अब बिना भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसआई) लायसेंस के अब गलियों में या दुकान पर कचोरी, समोसे, पोहे, पानी पताशे भी नहीं बेचे जा सकेंगे। खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 के तहत अब किसी भी प्रकार की खाद्य सामग्री की बिक्री के लिए लायसेंस लेना अनिवार्य कर दिया गया है। लायसेंस न पाए जाने पर कारावास तक का प्रावधान किया गया है।

मध्यप्रदेश के जबलपुर में कल इस अधिनियम के तहत शहरभर में खाद्य विभाग के अधिकारियों ने बड़े पैमाने पर ठेलों पर कचोरी-समोसे बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई प्रारंभ की। कई जगह चालान बनाकर अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए भी कार्रवाई की। अब से खाद्य पदार्थों के उत्पादन, वितरण एवं स्टॉक, बिक्री और आयात पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी।

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यदि किसी दुकान से खाद्य पदार्थ लेने या खाने के बाद ग्राहक को फुटपाइजनिंग होती है तो उसकी शिकायत पर दुकानदार को 2 लाख रुपए का जुर्माना और 6 माह की सजा का प्रावधान रखा गया है। अब से कोई भी दुकानदार या ठेले पर कचोरी-समोसे, पोहे बेचने वाला बिना पंजीयन के कामकाज नहीं कर सकेगा। नियम और विनियम 2011 के तहत यह कार्रवाई की जाएगी। जबलपुर के बाद अब अन्य शहरों में भी इसके लिए अभियान चलेगा।

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