उद्योग विभाग के भूखंड पर खोल दी कलाली

Kalali opened on the plot of Industry Department
Kalali opened on the plot of Industry Department

इंदौर। उद्योग के लिए दिये गये भूखंड पर शराब की दुकान खोले जाने का मामला अब गरमा गया है। भूखंड पर गलत जानकारी जिला प्रशासन को देकर शराब की दुकान प्रारंभ करने के लिए किराये पर उपलब्ध करवा दी गई है। अब इस मामले में शिकायत की गई है जिसमे कहा गया है कि सांवेर रोड़ के १ ए एवं १ बी सेक्टर डी औद्योगिक क्षेत्र सांवेर रोड़ के भूखंड पर चल रही शराब की दुकान जिला उद्योग केंद्र की लीज डीड कंडिका ३ एवं १० के नियमानुसार असंवैधानिक है।

मेसर्स फ्लेमेक्स फूड्स एंड ड्रिक्स प्रा.लि. के संचालक विजय अग्रवाल ने कहा कि उनकी कंपनी को जिला उद्योग केंद्र द्वारा सेक्टर डी के यह दो भूखंड के अलावा एक ओर भूखंड आवंटित किया या था जिसका क्षेत्रफल ३७ हजार वर्गफीट था २०२२ में स्वास्थ्य में दिक्कत आने के बाद यहां उत्पादन बंद करना पड़ा इस दौरान सुनील जायसवाल और मासूम जायसवाल ने मुझसे संपर्क कर सहायता देने का आश्वासन दिया और ५४२३ वर्गफीट प्लाट उन्हें उद्योग विभाग से अनुमति लेकर बेचने को कहा यह भी कहा कि इससे आपका बैंक का कर्ज भी चुकता हो जाएगा। दोनों ने अपूर्ण जानकारी के आधार पर प्रारंभिक अनुबंध विक्रय में खुद को उक्त प्लाट का मालिक बताते हुए यहां मार्च से शराब की दुकान खोलने के लिए इसे किराये पर दे दिया है। जबकि यह भूखंड पूरी तरह उद्योग के लिए आवंटित किया गया था अब इस मामले में शिकायत आबकारी विभाग और जिला प्रशासन को की गई है।

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