ब्याज का धंधा करने वालों पर लगाम, 7 साल की सजा, एक करोड़़ रुपए तक जुर्माना
अब बिना आरबीआई अनुमति के नहीं चलाया जा सकेगा ब्याज का पैसा
नई दिल्ली (ब्यूरो)। सूद पर पैसे बांटने वालों की अब खैर नहीं. सरकार ऐसी अनियमित कर्ज व्यवस्था पर लगाम कसने के लिए सख्त कानून ला रही है. इसका मसौदा भी पेश किया जा चुका है और जल्द ही इस पर कानून बना दिया जाएगा। नए कानून में 10 साल तक की सजा, एक करोड़ रुपए जुर्माने का प्रावधान रखा है। इसी के साथ लोन एप चलाकर कर्ज बांटने वालों पर भी लगाम कसी गई है।
प्रस्तावित विधेयक में भारतीय रिजर्व बैंक या अन्य नियामकों की तरफ से अधिकृत नहीं किए गए और किसी अन्य कानून के तहत पंजीकृत नहीं हुए सभी व्यक्तियों या संस्थाओं को सार्वजनिक उधारी कारोबार से प्रतिबंधित करने की तैयारी है। इसमें एक करोड़ रुपए जुर्माने के साथ अधिकतम 10 साल की सजा का प्रावधान रखा गया है।
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2200 लोन एप गुगल ने प्रतिबंधित किए
इधर देशभर में दुकानें खोलकर लोन एप से लोन देकर लोगों को फंसाने के मामले में वित्त मंत्रालय की शिकायत के बाद 2200 से ज्यादा लोन एप गुगल ने प्रतिबंधित कर दिए हैं। इनमें से बड़ी तादाद में एप चीन से चलाए जा रहे थे। इनके माध्यम से 30 से 40 प्रतिशत तक ब्याज वसूला जा रहा था। ऐसे ही और एप पर भी कार्रवाई जारी है।