कर्जदारों से अब शाम 7 के बाद नहीं कर सकेंगे संपर्क
वित्तिय संस्थानों के रिकवरी एजेंट घरों पर जाकर करते थे परेशान

मुंबई (ब्यूरो)। रिजर्व बैंक ने देशभर के बैंकों और वित्तिय सेवाओं में लगे संस्थानों के रिकवरी एजेंटों के लिए नया ड्राफ्ट जारी कर दिया है। इसके अंतर्गत अब किसी भी कर्जदार से किसी भी संस्थान का कोई भी रिकवरी एजेंट शाम 7 बजे से सुबह 8 बजे तक पैसों की वसूली को लेकर फोन नहीं लगाएगा। ना ही उसके घर वसूली के लिए जाएगा। लम्बे समय से रिकवरी एजेंटों के व्यवहार को लेकर शिकायतें बढ़ रही है। कई जगह कर्ज वसूली को लेकर आत्महत्या तक करने के प्रकरण सामने आ रहे हैं। इधर एक अन्य आदेश में बैंकों में जमा एफडी समय से पूर्व तुड़वाए जाने पर बैंक किसी भी प्रकार की कटौती बैंक नहीं कर सकेगी। समय से पहले यदि कोई ग्राहक अपनी एफडी तुड़वाता था तो बैंक देने वाले ब्याज में कटौती कर देती थी।
रिजर्व बैंक के ताजा ड्राफ्ट पर सभी बैंकों और वित्तिय संस्थाओं से सुझाव मांगे हैं जिसका आज अंतिम दिन था। रिजर्व बैंक के ताजा ड्राफ्ट में देश की सभी बैंकों जिसमें सरकारी और निजी बैंक भी शामिल हैं के अलावा अन्य वित्तिय सेवाएं देने वाले संस्थान को भी शामिल किया गया है।
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