अहमदाबाद धमाके, 38 दोषियों को फांसी, 11 को आजीवन कारावास

देश के इतिहास में अब तक का सबसे कठोर फैसला

अहमदाबाद (ब्यूरो)। गुजरात के अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट मामले में कोर्ट ने 49 में से 38 दोषियों को फांसी की सजा सुनाई है। देश के इतिहास में अब तक का सबसे कठोर फैसला माना जा रहा है। इस मामले में 11 दोषियों को आजीवन कारावास सुनाया गया है।
उल्लेखनीय है कि 26 जुलाई 2008 को हुए इस सीरियल बम ब्लास्ट में 56 लोगों की मौत हो गई थी और 200 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। इस हमले की जिम्मेदारी हरकत-उल-जिहाद-अल-इस्लामी ने ली थी। साइकिल के टिफिन करियर पर बम रखे गए थे वहीं अहमदाबाद की बस सेवा को भी निशाना बनाया गया था। दो अस्पतालों के अंदर भी धमाके हुए थे। गुजरात की एक विशेष अदालत ने साल 2008 के अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट मामले में 49 दोषियों में से 38 को फांसी की सजा सुनाई गई है। इस मामले में मंगलवार 15 फरवरी को अदालत ने सुनवाई पूरी की थी. अब इस मामले में विशेष न्यायाधीश ए आर पटेल की अदालत ने आदेश पारित किया है। बता दें कि 26 जुलाई 2008 को अहमदाबाद शहर सिलसिलेवार धमाकों से दहल गया था। 70 मिनट के भीतर हुए इन सिलसिलेवार धमाकों में 56 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 200 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। इस संबंध में पिछले 13 साल से अदालत में मामला चल रहा था। मंगलवार को सुनवाई के दौरान अदालत ने 49 आरोपियों को दोषी करार दिया था, जबकि 28 को बरी कर दिया। बचाव पक्ष ने सजा पर मंगलवार को अपनी दलीलें समाप्त की। सोमवार को अभियोजन पक्ष ने दलीलें खत्म की थीं और अभियुक्तों को अधिकतम सजा देने का अनुरोध किया था। सुनवाई के दौरान च्कोल्ड ड्रिंर्क पीने पर पुलिसकर्मी को कोर्ट ने लगाई फटकार, दी यह सजा आरोपियों को गैर कानूनी गतिविधि अधिनियम के अंतर्गत दी गई है।

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