लोकसेवा आयोग द्वारा आयोजित वनसेवा परीक्षा में फारेस्ट रेंजर हेतु सामान्य श्रेणी के पद हटाए
सामान्य श्रेणी उम्मीदवारों के हकों पर सरकार ने ही डाला डाका
इंदौर। आप माने या न माने लेकिन यह स्पष्ट हो गया है कि इन दिनों शिवराज सरकार पिछड़ा वर्ग समुदाय पर मेहरबान है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण मध्यप्रदेश लोकसेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली वनसेवा परीक्षा है। जिसमे पहले अनारक्षित वर्ग के लिए पांच पद थे जिन्हें अब निरंक कर दिया गया है। इसके विपरीत अन्य पिछड़ा वर्ग के पांच पदों को संशोधित कर अब २३ कर दिया गया है। कहने का मतलब सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के हकों पर सरकार ने ही डाका डाल दिया है।
उल्लेखनीय है कि मध्यप्रदेश लोकसेवा आयोग द्वारा दिसंबर में राज्य वन सेवा परीक्षा २०२१ हेतु विज्ञापन जारी किया गया था। दिसंबर माह में जारी विज्ञापन में वन क्षेत्रपाल बनाम फारेस्ट रेंजर हेतु जनरल कैटेगरी के लिए पांच पद तय थे। लेकिन अब यह शून्य हो गये हैं। इसके विपरित दिसंबर में जारी विज्ञापन में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए पांच पद तय किये गये थे। जिन्हें संशोधित कर २३ कर दिया गया है। इस प्रकार अब सामान्य श्रेणी के प्रत्याशी वन क्षेत्रपाल पद हेतु परीक्षा में भाग ही नहीं ले पायेंगे।
कुल चालीस पदों के लिए जारी किया विज्ञापन
यहां यह भी प्रासंगिक है कि लोकसेवा आयोग द्वारा वन क्षेत्रपाल के कुल चालीस पद हेतु संशोधित विज्ञापन जारी किया गया है। इस विज्ञापन पर यदि दृष्टिपात किया जाए तो एससी के लिए पहले जहां १४ पद तय थे, इन्हें अब संशोधित आदेशानुसार ६ कर दिया गया है। इसी प्रकार, एसटी के पहले १४ पद थे जिन्हें अब सात कर दिया है। इसके अतिरिक्त ईडब्ल्यूएस के दो पद के बजाए चार पद हो गये हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि विभाग की ओर से जो नया आरक्षण आया है और उसे लागू करने के लिए जो संशोधित विज्ञापन जारी किये हैं उसमे सामान्य वर्ग के साथ ही एससी और एसटी को भी उपेक्षित किया गया है। दूसरी ओर अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए जहां पहले पांच पद तय थे वे अब २३ हो गये हैं।
द्वितीय श्रेणी का पद है वन क्षेत्रपाल
देखा जाए तो वन श्रेत्रपाल राज्य वनविकास निगम में द्वितीय श्रेणी का स्थायी पद है जिसमे ३६२००- १ लाख १४८०० रुपए वेतनमान एवं राज्य शासन द्वारा समय समय पर प्रसारित महंगाई भत्ते व अन्य भत्ते देय हैं। बताया जाता है कि अभ्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत अग्रमान्यता तथा गुणानुक्रम के आधार पर अंतिम चयन किया जाएगा।