शराब पीकर वाहन चलाने पर होगा दस हजार का जुर्माना

नाबालिक वाहन चलाते पकड़ाया तो वाहन मालिक को होगी सजा और जुर्माना

इंदौर।
नये साल में मोटर व्हीकल एमेडमेंट रूल्स बदलने जा रहे हैं। इसके चलते अब शराब पीकर वाहन चलाते हुए पकड़े जाने पर जहां दस हजार रुपए का जुर्माना देना होगा वहीं नाबालिग यदि वाहन चलाते पकड़ाया तो वाहन मालिक और अभिभावक को सजा के साथ ही जुर्माने का प्रविधान भी किया गया है। इसके अतिरिक्त बिना हेलमेट पकड़े जाने पर तीन महीने के लिए लाइसेंस सस्पेंड कर दिया जाएगा।
उल्लेखनीय है कि प्रदेश में आये दिन यातायात नियमों की अनदेखी किये जाने के मामले सामने आते रहते हैं। इसके चलते कई बार दुर्घटनाएं भी होती रहती है। यातायात नियमों का सख्ती से पालन करने के लिए जल्द ही मोटर व्हीकल एमेडमेंट रूल्स २०१९ लागू होने जा रहा है। नये साल में इस रूल्स के लागू होने के बाद ट्रैफिक नियमों की अनदेखी करना वाहन चालकों को भारी पड़ेगा। बताया जाता है कि कई राज्यों में इसे लागू भी कर दिया गया है और इसके सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिले हैं।
हेलमेट नहीं लगाने पर होगा लाइसेंस सस्पेंड
नये मोटर व्हीकल एक्ट में ओवर स्पीड पर एक हजार से दो हजार रुपए और बिना बीमा पालिसी गाड़ी चलाने पर दो हजार रुपए तक जुर्माना लगाया जा सकेगा। इसके अलावा बिना हेलमेट पकड़े जाने पर वाहन चालक का लाइसेंस तीन महीनों के लिए सस्पेंड कर दिया जाएगा। इतना ही नहीं यदि कोई नाबालिग गाड़ी चलाते हुए पकड़ा गया तो इसके लिए वाहन स्वामी और अभिभावक दोनों ही दोषी होंगे। इसमे तीन साल की सजा और पच्चीस हजार रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है साथ ही गाड़ी का रजिस्ट्रेशन भी रद्द हो जाएगा। यदि कोई ट्रैफिक नियम तोड़ता हुआ पकड़ा गया तो उसे भी पांच सौ रुपए का जुर्माना देना होगा। इसके बाद भी यदि अधिकारियों का आदेश नहीं माना गया तो पांच सौ रुपए की जगह दो हजार का जुर्माना देना होगा। गाड़ी के अनाधिकृत इस्तेमाल करने पर भी पांच हजार रुपए का जुर्माने का प्रविधान है। बात यहीं खत्म नहीं होता बल्कि ओला, उबर जैसे एग्रीकेर्ट्स ने यदि ड्रायविंग लाइसेंस के नियमों का उल्लंघन किया तो उन्हें एक लाख रुपए तक का जुर्माना भरना होगा।
इमरजेंसी वाहनों का रास्ता रोकना भी पड़ेगा भारी
संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट में शराब पीकर ड्रायविंग करने पर वाहन चालक पर दस हजार रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त इमरजेंसी वाहनों जैसे एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड और पीरीआर वेन का रास्ता रोकना भी भारी पड़ सकता है। ऐसा करने पर भी दस हजार रुपए तक का जुर्माना ठोका जा सकता है। संशोधित विधयेक में १८ वर्ष से कम आयु में बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाने, ओवरस्पीड में गाड़ी भगाने पर भी भारी जुर्माने का प्रावधान है।

 

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