अब प्रदेश में सट्टेबाजी और लॉटरी को कानूनी जामा पहनाया गया

लॉटरी गलत नहीं कल्याणकारी है, अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी -प्रज्ञा

भोपाल (ब्यूरो)। मध्यप्रदेश में एक बार फिर लॉटरी युग शुरू होने जा रहा है। मध्यप्रदेश सरकार ने इसके लिए गजट नोटिफिकेशन भी कर दिया है। अब लॉटरी और सट्टे को कानूनी जामा भी पहना दिया गया है। इधर भोपाल सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने भी कहा कि लॉटरी गलत नहीं है, कल्याणकारी भी होती है। डगमगाई अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने में मदद मिलेगी।
मप्र सरकार ने 23 अगस्त को जारी किए गजट नोटिफिकेशन में अब सट्टेबाजी और लॉटरी को कानूनीजामा पहनाते हुए लॉटरी विनियम अधिनियम की उपधारा 17 के अधीन सार्वजनिक दियुत अधिनियम 1868 की उपधारा 1 के तहत यह छूट दी गई है। 154 साल पुराने अधिनियम में यह संशोधन किया गया है। 1990 में सुंदरलाल पटवा के मुख्यमंत्री काल में लॉटरी कारोबार शुरू हुआ था। हजारों घर बर्बाद होने के बाद अध्यायदेश लाकर प्रदेश में लॉटरी बेचने पर रोक लगा दी गई थी। इस मामले में प्रज्ञा ठाकुर से प्रश्न पूछने पर कहा यह कल्याणकारी फैसला है इससे अर्थव्यवस्था को पटरी में लाने में मदद मिलेगी।

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