खनिज के अवैध उत्खनन पर अब सजा का प्रावधान

800 नई भर्ती के साथ संचालक का पद भी सृजित होगा

 

इंदौर। खनिजों की खोज में तेजी लाने सरकार ने इसके उत्खनन नियमों में एकरूपता लाने के प्रयास शुरू कर दिए हैं। इसके चलते आने वाले दिनों में विभाग में संचालक का एक और पद के साथ ही आठ सौ नए पद सृजित किए जाएंगे। इन पदों की वित्त विभाग ने मंजूरी भी दे दी है। नए नियम में गौण खनिज व रेत के अवैध परिवहन, भंडारण व उत्खनन पर एक समान सजा का प्रावधान किया जा रहा है। इसमें वाहनों को राजसात भी किया जा सकता है। वर्तमान में 800 अधिकारी- कर्मचारी है। इनकी संख्या बढ़ाकर सोलह सौ की जा रही है। प्रत्येक जिले में खनिज अधिकारी के साथ एक सहायक खनिज अधिकारी व दो निरीक्षक के पद होंगे।
विभाग के कामकाज को सुदृढ़ बनाने व चुस्त दुरुस्त रखने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। वर्तमान में प्रचलित तीन नियमों को एक किया जा रहा है। विधि विभाग ने नियमों का परीक्षण कर लिया है। विधि विभाग की अनुमति मिलने के बाद जल्द ही इसे केबिनेट में लाया जाएगा। नए नियम में खनिजों के अवैध उत्खनन व परिवहन को रोकने के लिए नियमों को ओर सख्त किया जा रहा है। अब वाहनों को राजसात करने के साथ ही दूसरी बार नियम तोड़ने पर सजा का भी प्रावधान किया जा रहा है। नए नियम बनानेे से पूर्व कुछ राज्यों में लागू सख्त नियमों का खनिज विभाग के आला अधिकारियों ने अध्ययन भी किया है।
झूलती रही फाइल
जानकारी के मुताबिक, खनिज विभाग में पिछले लगभग एक साल से संचालक का पद और पद बनाने की कवायद चल रही है। लंबे समय तक फाइल वित्त, विधि और खनिज विभाग में झूलती रही। वित्त और विधि विभाग द्वारा कई बार अलग-अलग बिंदुओं पर खनिज विभाग से जानकारी मांगी गई है। जल्द ही खनिज विभाग के रिस्ट्रक्चर का प्रस्ताव केबिनेट में लाया जाएगा। इसके तहत संचालक के दो पद होंगे। जिसमें एक पद संचालक खनिज और दूसरा पद संचालक भौमिकी का होगा।
संचालक भौमिकी  के कार्य
– खनिज के नए क्षेत्र व नए खनिजों की खोज करना।
– खनिजों को चिन्हित कर नीलाम करना।
– नीलामी के बाद आगे की कार्रवाई के लिए संचालक खनिज को सौंपनाष
– इंदौर में क्षेत्रीय कार्यालय क्षेत्राधिकार में रहेंगे।
संचालक खनिज के काम
– नीलामी में जिस भी उद्योगपति को खदान मिलेगी, उससे एग्रीमेंट करना।
– निर्धारित रायल्टी व अन्य राशि जमा कर जल्द कार्य शुरू करना।
– विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों के स्थानांतरण, निलंबन व कार्योँ की मानीटरिंग का अधिकार रहेगा।
– अवैध उत्खनन व परिवहन रोकने व विभाग के कामकाज में सख्ती लाने की जिम्मेदारी।

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