MP Abkari Niti 2024-25: दूध भले ही नहीं मिले, शराब रात 2 बजे तक मिलेगी

एयरपोर्ट पर खुलेंगे काउंटर, प्रदेश के अंगूरों से बनाई जाने वाली मदिरा को किया एक्साइज ड्यूटी फ्री

MP Abkari Niti 2024-25
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इंदौर। मध्यप्रदेश सरकार की नई आबकारी नीति (Abkari Niti) आगामी एक अप्रेल से लागू होने जा रही है। इसके लिए आबकारी नीति में नया प्रावधान किया गया है। इसके चलते सभी दुकानें और बाजार भले ही रात 11 बजे बंद हो जाएंगे, लेकिन मदिरा प्रेमी रात दो बजे तक जाम छलका सकेंगे। मतलब यह कि मासूमों के लिए दूध भले ही ना मिले, लेकिन शराब आधी रात तक मिलेगी।

प्रदेश में शराबबंदी के लिए महिलाओं व्दारा लगातार मोर्चा खोले जाने के बाद भी सरकार नई आबकारी नीति में नए-नए चौंकाने वाले प्रावधान करने से बाज नहीं आ रही है। अब एक बार फिर आबकारी नीति में नया प्रावधान लागू कर शासन ने सभी को चौंका दिया है। नई शराब नीति के तहत रात दो बजे तक शराब पीने की छूट दी जा रही है। इसमें, होटल, रिसोर्ट, क्लब और पर्यटन स्थलों पर रात 12 बजे तक शराब पीने-पिलाने की छूट रहेगी। जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त फीस जमा कराकर रात 2 बजे तक भी समय बढाया जा सकेगा। इसके साथ ही प्रदेश के हवाई अड्डों पर भी अब शराब उपलब्ध कराए जाने की तैयारियां की जा रही है।

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अतिरिक्त फीस देकर रात दो बजे तक छलकाए जा सकेंगे जाम

आबकारी नीति (Abkari Niti) के नए प्रावधानों के तहत इन विशेष स्थानों पर शराब पीने पिलाने और बेचने-खरीदने का समय रात दो बजे तक भी बढाया जा सकता है। हालाकि इसके लिए एक दिन के लिए अतिरिक्त फीस आबकारी विभाग को 5 हजार रुपए जमा करानी होगी। इसके अलावा प्रदेश के सभी बड़े हवाई अड्डों इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर के साथ ही व्यावसायिक उड़ानों वाले एयरपोर्ट (Airport) पर प्रवेश एवं निर्गम व्दार पर विदेशी शराब के काउंटर भी खोले जाएंगे। MP Abkari Niti 2024-25

1 अप्रेल से लागू होगी नई शराब नीति

सरकार की यह नई शराब नीति  (new sharab niti) 1 अप्रेल से शुरू होने जा रही है। नई आबकारी नीति के तह शराब की फुटकर बिक्री की दुकानें सुबह 8.30 से रात्रि 11.30 बजे तक खुलेंगी। अभी तक शराब दुकानें बंद होने का समय रात 11 बजे था। मतलब यहां पर आधे घंटे का समय बढा दिया गया है। इस संबंध में आबकारी विभाग का तर्क है कि यह आधे घंटे का समय लेखा संधारण के लिए बढाया गया है, जबकि रेस्टोरेंट, पर्यटन होटल, रिसोर्ट तथा क्लब आदि में विदेशी शराब की बिक्री सुबह 10 बजे से रात्रि 11.30 बजे तक की जा सकेगी। इसके बाद पीन के लिए आधे घंटे यानी कि रात 12 बजे तक तय किया गया है। MP Abkari Niti 2024-25

अंगूर की बेटी का दिखेगा जलवा, एक्साइज ड्यूटी से होगी मुक्त…

प्रदेश में पैदा होने वाले अंगूसों से बनने वाली शराब सभी शराब दुकानों (वाइन और एयरपोर्ट काउंटर को छोड़कर) कम्पोजिट दुकानों पर बिकेगी। इन कंपोजिट दुकानों से विदेशी शराब की बिक्री भी की जा सकेगी। यही नहीं प्रदेश के अंगूरों से बनाई जाने वाली शराब को पूरी तरह से एक्साइज ड्यूटी से मुक्त रखने का निर्णय भी लिया गया है। नई आबकारी नीति में हेरिटेज मदिरा की बिक्री का प्रावधान भी किया गया है। हेरिटेज शराब को सरकार 31 मार्च 2030 तक के लिए वैट से मुक्त किया हुआ है।

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